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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभ पाने के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार .....

आजमगढ़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभ पाने के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक फरवरी 2019 के बाद उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा, जो वरासत के आधार पर नए किसान हुए हैं। नई व्यवस्था के तहत मृतक किसानों के नाम डाटा पोर्टल से हटाने का काम शुरू हो गया है। समय से प्रक्रिया पूरी करने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि शासनादेश में किए नए प्रविधान के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वरासत के आधार पर नए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराना और मृत किसानों के नाम डाटा पोर्टल से हटाने के संबंध में समस्त क्षेत्रीय कार्मिकों को निर्देशित किया गया है। किसान भविष्य में असुविधा से बचने को कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराकर मृत लाभार्थी किसान से संबंधी अभिलेख जमा करें। वरासत के आधार पर स्वयं या जनसेवा केंद्र के माध्यम से पात्रता की स्थिति में योजना अंतर्गत अपना पंजीकरण कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। किसान किसी भी कार्य दिवस में अपने निकटतम राजकीय कृषि बीज भंडार या उप कृषि निदेशक कार्यालय कृषि भवन सिधारी पहुंच विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।


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