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जनपद में मॉल, सिनेमा हॉल सहित तमाम संस्थानों को शर्त के अनुसार खोलने की अनुमति

आजमगढ़ 05 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनॉक 21 जून 2021 की प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार-रविवार कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा) मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियों संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये दिनॉक 05 जुलाई 2021 से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में कतिपय गतिविधियों सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों पर विचारोपरान्त में राजेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) आदेश दिया है कि दिनॉक 05 जुलाई 2021 से सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक प्रवेश द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर, सेनिटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करते हुये मास्क व दो गज की दूरी तथा सेनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों का उपयोग सुनिश्चित करते हुये खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। स्वीमिंग पूल पूर्व की भाँति अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। पूर्व से दिये गये शेष दिशा निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होने कहा कि यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाते हैं। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

--------जि0सू0का0ःः05 जुलाई 2021---------


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