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कोविड महामारी में अपने परिजनों को खोने वाले 163 बच्चों के लिए .....

आजमगढ़ 20 मई-- प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी शशांक सिंह ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के संक्रमण/प्रभाव से मृत्यु हो गयी है तथा इन बच्चों के कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा होने के बाद भी वह उन्हें अपनाना न चाहें या अपनाने में सक्षम न हों, के भरण-पोषण, शिक्षा चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना से लाभान्वित किये जाने वाले बच्चो की श्रेणियां में 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता या पिता मे से एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दुसरे की मृत्य कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो। 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे को भी शामिल किया जायेगा, जिन्होने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता मे से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता व पिता सहित परिवार की आय 2 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एन्टीजन या आरटीपीसीआर, सीटी स्कैन मे कोविड 19 का इन्फेक्शन होना माना जा सकता है, कोविड-19 का मरीज कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड कम्पलीकेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। 
योजनान्तर्गत पात्रता हेतु लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।  एक परिवार के सभी (जौविक तथा कानूनी रूप से गोद लिए गये) बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 1 मार्च 2020 को या इसके बाद उपरोक्त दो श्रेणी में आने वाले बच्चो को ही योजना का लाभ दिया जा सकेगा। 
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन में से 163 बच्चों को दो किस्त में लाभान्वित किया जा चुका है। लाभान्वित किये गये धनराशि 3912000 रू0 है, जो बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रेषित किया गया है।

-------जि0सू0का0 आजमगढ़-20.05.2022--------


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