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सहारा उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! अब 9% ब्याज के साथ लौटेगा आपका पैसा, कोर्ट का आदेश...

देश में कई ऐसे लोग है जिसका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, उपभोक्ता पारितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि पाते हुए सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक तथा सहारा इंडिया को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के निदेशक को एकल या संयुक्त रूप से जमा 5 लाख 81 हजार 500 रुपये का भुगतान 9% ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है।

उपभोक्ता पारितोष आयोग ने शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 12,000 रुपये तथा मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपये का भुगतान आवेदक को करने का भी आदेश दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद सलीम ने सहारा ए सलेक्ट योजना में 50 – 50 हजार रुपये के दस फिक्स 18 माह के लिए 15 मार्च 2019 को किया था। परिपक्वता पर उन्हें पांच लाख 81 हजार 500 रुपये का भुगतान मिलना था। निर्धारित तिथि को सहारा इंडिया ने उनके परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता परितोष आयोग में वाद दाखिल किया।

सूचना निर्गत होने के बाद सहारा इंडिया की तरफ से हाजिर उनके वकील ने कहा कि मो. सलीम ने सोसाइटी के बाइलाज को पढ़ने के बाद सोसायटी की सदस्यता ली थी। वे सोसाइटी के सदस्य थे। इसलिए वह उपभोक्ता होने का दावा नहीं कर सकते हैं।सहारा समूह का बयान सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सहारा समूह से जुड़ी चार सहकारी समितियों द्वारा उनके द्वारा एकत्र किए गए 86,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच की मांग के बाद आया था। क्रेडिट सोसाइटियों ने आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि उनके सभी निवेश कानून के अनुसार किए गए हैं।


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