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राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, 15 हज़ार का जुर्माना, 8 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

नई दिल्ली:सूरत की स्थानीय कोर्ट ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी,कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि केस में कोर्ट से मिली दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही राहुल गांधी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सूरत की स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया है।

इस मामले में राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। हाईकोर्ट में यदि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उसी परिस्थिति में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।

लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में दो या दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही वह छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि उनके लिए बड़ा झटका होगा।


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