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प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराधिक माफिया कुंटू सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पट्टीदार के नाम ग्राम छपरा सुल्तानपुर में भारत गैस एजेंसी का भवन/गोदाम जो भूमि पर निर्मित संपत्ति का जब्तीकरण का आदेश

आजमगढ़-जीयनपुर : प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराधिक माफिया कुंटू सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पट्टीदार के नाम ग्राम छपरा सुल्तानपुर में भारत गैस एजेंसी का भवन/गोदाम जो भूमि पर निर्मित संपत्ति का जब्तीकरण का आदेश ,थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं- 467/2013 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराधिक माफिया कुंटु सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष व अंकिता सिंह पत्नी उमेंश सिंह के नाम संयुक्त रूप से बनवाया गया ग्राम छपरा सुल्तानपुर में भारत गैस एजेन्सी का भवन/ गोदाम जो  (गाटा सं0- 919 रकबा .8.12 हे0) भूमि पर निर्मित है, जिसकी कीमत लो0नि0वि0 द्वारा लगभग 08,09,000/- रूपये है।

माफिया होने के कारण ध्रुव सिंह अपने नाम पर गैंस एजेन्सी नही ले सकता है, उक्त गैस एजेन्सी के संचालन गुप्त रूप से माफिया कुन्टू सिंह करता है। माफिया के प्रभाव व दहशत के कारण आस-पास एवं गाँव के लोगों द्वारा वहाँ कोई नया कनेक्शन नही लिया जाता तथा और ना ही एजेंसी लिया जाता है। उक्त एजेन्सी से होने वाले लाभ गुप्त रूप से माफिया कुन्टू सिंह के पास चला जाता है जिसका उपयोग वह मुकदमें में पैरवी व गवाहों को धमकाने में करता है। 

माफिया उपरोक्त के विरूद्ध वर्ष 1992 से 2021 तक कुल 75 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोकत् का आपराधिक इतिहास वृत वर्ष 1994 में खोला गया है, जिसकी संख्या 138-ए है। 

उक्त सम्पत्ति की कुल कीमत 08,09,000/- रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक- 12.05.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा तहसीलदार सगड़ी, आजमगढ़ एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है।


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